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पाकिस्तान: पूर्व PM इमरान खान को 14, पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा; जानिए क्या है मामला

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है. वहीं इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वे जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो खान‌ को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानिए क्या है पूरा मामला…

क्या है अल-कादिर ट्रस्ट का मामला?

दरअसल, यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें इमरान खान के पीएम के कार्यकाल के दौरान हुए भूमि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बतौर पीएम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए एक बड़ी भूमि सौदेबाजी को मंजूरी दी, जिससे सरकारी खजाने को करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हुआ था। यह मामला एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी और अल-कादिर ट्रस्ट के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ट्रस्ट के ट्रस्टी बुशरा बीबी पर आरोप है कि इस सौदे में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और इमरान के सहयोगियों का व्यक्तित्व लाभ पहुंचा है।

किस कोर्ट ने सुनाया फैसला?

डाॅन की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय, नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) द्वारा दर्ज किया गया था, जिसने इस सौदे में बड़ी अनियमितताओं का दावा किया था। यह फैसला इस्लामाबाद की एक विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालत रावलपिंडी ने सुनाया है। इसी अदालत में इमरान 2023 से ही बंद हैं, जबकि अदालत ने उनकी पत्नी को सजा सुनाते ही फौरन गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी कोर्ट ने कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत थे।

जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ सकती है सजा

अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना। वहीं, पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वे जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो इमरान को 6 महीने और उनकी पत्नी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पहले भी कई मामलों में हुई है जेल

डाॅन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की कोर्ट में दर्जनों मामले चल रहे हैं, जिनमें टेरीयन व्हाइट केस, तोशाखाना उपहार विवाद, और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। अगस्त 2023 में कोर्ट ने उन्हें तोशाखाना उपहार मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, उन पर हिंसा भड़काने, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने और न्यायपालिका को धमकाने जैसे भी कई गंभीर आरोप लगे हैं।

इमरान खान ने बताया तानाशाह

इमरान खान जो वर्तमान में रावलपिंडी के जेल में बंद हैं, ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने इस आरोप को तानाशाह बताया है। हालांकि इससे पहले भी कई आरोप उनपर लग गंभीर मामलों के आरोप लग चुके हैं और‌ अदालत से बरी हुए हैं।

बड़े पैमाने पर फिर हो सकता है विरोध प्रदर्शन

बता दें कि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान व्यापक हिंसा देखी गई, जिसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाबलों के साथ झड़पों की घटनाएं भी शामिल थीं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हजारों कार्यकर्ताओं को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। स्थिति तब और गंभीर हो गई थी जब मई में एक और विरोध प्रदर्शन के दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना के मुख्यालय तक में प्रवेश कर लिया। यह घटना देश की सेना और जनता के बीच तनावपूर्ण माहौल बना दिया था।

क्या होगा पीटीआई का भविष्य?

अल-कादिर ट्रस्ट मामला इमरान खान और पीटीआई के लिए बड़ा संकट बन गया है। पहले से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पीटीआई से किनारा कर चुके हैं। अब, 14 साल की सजा और जुर्माने ने उनके राजनीतिक भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। जहां एक ओर उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल इसका फायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इमरान खान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पीटीआई की स्थिति पर यह सजा बड़ा प्रभाव डाल सकती है।

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